HOME गटर में दम तोड़ती ज़िंदगियाँ—चुप्पी नहीं, न्याय चाहिए

गटर में दम तोड़ती ज़िंदगियाँ—चुप्पी नहीं, न्याय चाहिए

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    (समाज वीकली)    नई दिल्लीभारत — जब सरकार यह दावा कर रही है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा समाप्त हो चुकी है, तब देशभर में सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की लगातार और रोकी जा सकने वाली मौतें एक बिल्कुल अलग सच्चाई को उजागर करती हैं—जो कि दण्डमुक्ति, जातिगत भेदभाव, आर्थिक शोषण और संस्थागत उपेक्षा से भरी हुई है।

फरवरी 2025 को बाहरी दिल्ली के नरेला स्थित मानसा देवी अपार्टमेंट्स के पास सीवर की सफाई करते समय दो सफाईकर्मियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक निजी ठेकेदार द्वारा नियुक्त, इन मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के गड्ढे में उतारा गया था। कुछ ही दिनों बाद, फरजेम शेखहसी शेख और सुमन सरदार नामक तीन सफाईकर्मियों की कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स के बंटाला क्षेत्र में सीवर की सफाई करते समय मौत हो गई। कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण (KMDA) द्वारा नियुक्त इन मजदूरों को पाइप फटने के कारण मैनहोल में बहा दिया गया था। घंटों बाद उनकी लाशें पुलिस, अग्निशमन विभाग और आपदा प्रतिक्रिया दलों द्वारा बरामद की गईं। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने मौत का कारण औद्योगिक अपशिष्ट से बनी जहरीली गैस को बताया और जांच के आदेश दिए। लेकिन आमतौर पर ऐसी जांचों का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता।

ये मौतें 29 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के महज चार दिन बाद हुईं जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में हाथ से मैला ढोने और खतरनाक सीवर सफाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। यह फैसला न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और अरविंद कुमार की पीठ द्वारा डॉ. बलराम सिंह की याचिका पर दिया गया था।

22 मई 2025 को बीकानेर में ऊनी वस्त्र मिल के सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय तीन सफाईकर्मियों की मौत हो गई। 15 मई 2025 को राजस्थान के डीग क्षेत्र में सेप्टिक टैंक में फंसे पाँच मजदूरों में से एक की मौत हो गई, और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। अप्रैल 2025 में अलवर में पेपर मिल की सीवर लाइन की सफाई के दौरान दो मजदूरों, जिनमें से एक नाबालिग था, की मौत हो गई। अक्टूबर 2024 में फतेहपुर, राजस्थान में सीवर लाइन की सफाई करते हुए तीन वाल्मीकि सफाईकर्मियों की जान गई।

27 मई 2025 को जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अचल ज्वेल्स फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए चार मजदूरों की मौत हो गई और चार अन्य अस्पताल में भर्ती कराए गए। इन मजदूरों को 10 फुट गहरे सेप्टिक टैंक में इस उद्देश्य से उतारा गया था कि वे बचा हुआ गाद निकालकर उसमें से सोना-चांदी निकालेँ।

मार्च 2025 के बाद से सिर्फ राजस्थान में 15 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं।

भारतभर में त्रासदी की एक श्रृंखला

  • फतेहपुरसीकरराजस्थान (अप्रैल 2025): एक 13 वर्षीय बच्चे सहित दो सफाईकर्मियों की दम घुटने से मौत।
  • तिरुपुरतमिलनाडु (19 मई 2025): तीन दलित सफाईकर्मी—सरवनन (30), वेणुगोपाल (30) और हरिकृष्णन (27)—जहरीली गैस से दम घुटने से मरे, एक अस्पताल में भर्ती।
  • मध्यप्रदेश (अप्रैल 2025): गंगौर महोत्सव से पहले कुएं की सफाई करते समय 8 लोगों की मौत।
  • फरीदाबादहरियाणा (21 मई 2025): हरिजन मोहल्ला में एक सफाईकर्मी की मौत, बचाने आए मकान मालिक की भी मौत। FIR दर्ज नहीं।
  • अहमदाबादगुजरात (16 मई 2025): गारमेंट फैक्ट्री में तीन अनुबंधित मजदूरों की सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान मौत।
  • नोएडाउत्तर प्रदेश (मई 2024): निजी आवास में दो सफाईकर्मियों की मौत। FIR दर्ज, पर कार्रवाई नहीं हुई।
  • रोहिणीदिल्ली (12 मई 2024): दो सफाईकर्मियों की सेप्टिक टैंक में मौत, सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे।
  • सरोजिनी नगरदिल्ली (अक्टूबर 2024): निर्माण स्थल पर सीवर की सफाई करते हुए दो मजदूरों की मौत।
  • आनंद विहारदिल्ली (नवंबर 2024): 24 वर्षीय सुरक्षाकर्मी और सफाईकर्मी सुरज लोहार की 21 फीट गहरे चैंबर में मौत।
  • पीलीभीतउत्तर प्रदेश (जून 2025): प्रह्लाद मंडल, बेटी तनु विश्वास और दामाद कार्तिक विश्वास की सेप्टिक टैंक में दम घुटने से मौत।
  • जेएनयूदिल्ली (21 फरवरी 2025): विश्वविद्यालय परिसर में मैनुअल स्कैवेंजिंग का मामला सामने आया, सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे।
  • कोरापुटओडिशा (अप्रैल 2025): चार मजदूरों की सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए मौत।

2024 में 116 और 2025 की पहली छः महीनों में अब तक 42 मौतें दर्ज की गई हैं।
2024 से 2025 तक कुल मृत्यु संख्या 158 है।

हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार का निषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013″ और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, ये मौतें बिना रुके जारी हैं।

दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (दशमकी मांगें:

  1. FIR का तत्काल पंजीकरण: सभी मौतों की पूर्ण जांच हो, और उचित धाराओं के तहत FIR दर्ज की जाए—खासकर 2013 और 1989 के अधिनियमों के तहत।
  2. स्वतंत्र न्यायिक जांच: हर मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच हो, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
  3. पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास: मृतकों के परिवारों को कम-से-कम ₹30 लाख मुआवजा, और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधा मिले। विकलांगों को ₹20 लाख मुआवजा दिया जाए।
  4. लाइसेंस रद्द: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने वाले ठेकेदारों और एजेंसियों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए जाएं।
  5. राष्ट्रीय ऑडिट: सफाई कार्यप्रणालियों का राष्ट्रव्यापी ऑडिट हो—खासकर निजी कंपनियों और शहरी निकायों पर, और अवैध श्रमिक मध्यस्थों को प्रतिबंधित किया जाए।

हाथ से मैला उठाने वालों की लगातार हो रही मौतें समाज के सबसे वंचित तबके को सुरक्षा देने में हमारी असफलता को दर्शाती हैं। ये मजदूर केवल आँकड़े नहीं हैं—वे इंसान हैं, जिनका जीवन, सम्मान और परिवार है। DASAM मृतकों के परिजनों के साथ एकजुटता व्यक्त करता है और मांग करता है कि इन मौतों पर तुरंत कार्रवाई हो।

इन जिंदगियों को यूँ ही जाया नहीं होने दिया जा सकता—सरकार की यह कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इन मजदूरों को सुरक्षासम्मान और एक सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करे।

जारीकर्ता: दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (दशम)

संपर्क: 8491052270;9958797409

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