समाज वीकली यू के
इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट ब्रिटेन) ने हालिया राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों और सरकारी सांख्यिकीय आंकड़ों के संदर्भ में एक औपचारिक बयान जारी किया है, जिनमें यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल के परिवारों के बीच लड़कों और लड़कियों के जन्म अनुपात में बढ़ते असंतुलन को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है।
यूके के ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स (ONS) द्वारा प्रकाशित और राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार, यूके में प्राकृतिक जन्म अनुपात लगभग हर 100 लड़कियों पर 105 लड़के है, जबकि सरकार द्वारा स्वीकृत ऊपरी सीमा हर 100 लड़कियों पर 107 लड़के मानी जाती है। हालांकि, 2021 से 2025 की अवधि के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय माताओं के बीच यह अनुपात काफी बढ़ गया है और यह लगभग हर 100 लड़कियों पर 118 लड़कों तक पहुंच गया है, विशेष रूप से तीसरे बच्चे के मामलों में।
विशेषज्ञों और सांख्यिकीविदों ने चेतावनी दी है कि स्वीकृत सीमा से ऊपर का जन्म अनुपात लिंग-आधारित चयनात्मक प्रथाओं की ओर संकेत कर सकता है, जिनमें गर्भस्थ शिशु के लिंग के आधार पर गर्भपात या अन्य चिकित्सकीय हस्तक्षेप शामिल हो सकते हैं। इन निष्कर्षों से यह गंभीर आशंका उत्पन्न हुई है कि कुछ महिलाओं पर केवल इसलिए दबाव डाला जा रहा है कि वे अपनी गर्भावस्था समाप्त करें क्योंकि शिशु लड़की है।
एसोसिएशन ने यह भी उल्लेख किया कि यह मुद्दा नया नहीं है। बीबीसी सहित प्रमुख यूके मीडिया संस्थानों की पिछली जांच रिपोर्टों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें यूके से गर्भवती महिलाएं — भारत सहित — विदेश जाकर गर्भपात सेवाएं प्राप्त करने गई हैं, जहां कुछ मामलों में लिंग-आधारित गर्भपात के आरोप भी लगे हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि गर्भस्थ शिशु के लिंग की पहचान और लिंग-आधारित चयनात्मक गर्भपात दोनों ही यूनाइटेड किंगडम और भारत में अवैध हैं।
सीतल सिंह गिल, जनरल सेक्रेटरी, इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट ब्रिटेन), ने कहा:
“ये आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं और इस बात पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि कुछ महिलाओं पर बंद दरवाजों के पीछे किस तरह का दबाव और भेदभाव डाला जा रहा है। जन्म से पहले ही किसी बच्चे के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव करना मानव गरिमा का उल्लंघन है और समानता तथा न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।
हमारा मानना है कि कानून को और अधिक सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि जो कोई भी गर्भवती महिला पर बच्चे के लिंग के आधार पर गर्भपात के लिए दबाव डालता है या उसे मजबूर करता है, उसे पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जा सके। साथ ही, हमें समुदाय के रूप में मिलकर हानिकारक सोच को चुनौती देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चा — चाहे वह लड़की हो या लड़का — उसका स्वागत किया जाए, उसकी रक्षा की जाए और उसे समान रूप से मूल्यवान समझा जाए।”
एसोसिएशन ने दोहराया कि यूके के कानून के तहत केवल लिंग के आधार पर गर्भपात कराना अवैध है, और सरकार द्वारा चिकित्सा पेशेवरों को जारी दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि बच्चे का लिंग गर्भपात का कोई वैध आधार नहीं है।
अपने बयान में, इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट ब्रिटेन) ने निम्नलिखित मांगें रखीं:
• लिंग-आधारित चयनात्मक गर्भपात को रोकने और यूके कानून से बचने के लिए चिकित्सा या विदेशी सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु कड़े कानूनी सुरक्षा उपाय और मजबूत प्रवर्तन प्रणाली।
• स्पष्ट कानूनी जवाबदेही और सज़ा, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए — चाहे वह परिवार का सदस्य हो, मध्यस्थ हो या कोई और — जो गर्भवती महिला पर बच्चे के लिंग के आधार पर गर्भपात के लिए दबाव डालता है या उसे प्रभावित करता है।
• महिलाओं के लिए मजबूत, गोपनीय और सुरक्षित सहायता तथा रिपोर्टिंग प्रणाली, ताकि वे बिना किसी डर के सहायता प्राप्त कर सकें।
एसोसिएशन ने जोर दिया कि यह मुद्दा केवल कानून के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौती है, जिसके लिए शिक्षा, जागरूकता और समुदाय की एकजुटता आवश्यक है।
एसोसिएशन ने सामुदायिक संगठनों, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं, शिक्षकों और स्थानीय नेताओं से अपील की कि वे मिलकर लिंग समानता, महिलाओं के अधिकारों और हर बच्चे के समान मूल्य को बढ़ावा देने के लिए कार्य करें।
इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट ब्रिटेन) ने कहा कि वह उन सभी महिलाओं के साथ खड़ी है जो गर्भावस्था के दौरान स्वयं को कमजोर, दबाव में या असहाय महसूस करती हैं, और उसने नागरिक समाज, सार्वजनिक संस्थानों और सामुदायिक साझेदारों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, ताकि एक ऐसा समाज बनाया जा सके जहां हर बच्चा — चाहे वह लड़की हो या लड़का — उसका स्वागत किया जाए, उसकी रक्षा की जाए और उसे समान रूप से मूल्यवान समझा जाए।



