ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दिए डी जी पी को सुभानपुर में फ्लैट हुई लाश के सम्बंध में करवाई करने के आदेश

ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब की तरफ से ढिलवां टोल बैरियर के ऊपर उस मामले को लेकर 304-A मामला दर्ज करने की कि गयी थी मांग

कपूरथला (समाज वीकली) (कौड़ा ) – ह्यूमन राइट कमीशन ने डी जी पी पंजाब, डी जी पी ह्यूमन राइट्स ओर एस एस पी कपूरथला को पत्र संख्या नो 3635/9/2020 तिथि 17-07-2020 भेज सुभानपुर थाने के अंतर्गत हुई भयानक एक भयानक सड़क दुर्घटना में उचित करवाई करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि सुभानपुर थाने के बिल्कुल पास पुल पर 7-10-2019 को एक सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो गयी थी और उसकी लाश पूरी तरह फ्लेट हो गयी थी जिसे बाद में पुलिस ने कहिओ से इकुठा कर बोर में डाला था(मोके कुछ तस्वीरें साथ दिखाई दे रही)। जिसके बाद पुलिस ने करवाई करते हुए अज्ञात व्यक्तियो पर 304-ऐ की करवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया था। वही इस सारे मामले में ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब आगे आया और उन्होंने ढिलवां टोल बेरियर पर भी 304-ऐ का इसी मामले में नाम डालने की मांग रख एक शिकायत नो2122 एसपीसी 16-10-19 को डाली ।

जिसमे उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे के साथ हुए अनुबंध के चलते उक्त टोल बैरियर ढिलवां से लेकर विधिपुर फाटक तक टोल की उगाही करता है और उसी अनुबंध के मुताबिक इस सारी सड़क पर पेट्रोलिंग की जिमेवारी 24 x 7 उक्त टोल बैरियर की है ऐसे में सड़क हादसे के वक्त तुरन्त घायल को अस्पताल पहुचाने की जिमेवारी भी उस क्षेत्र में टोल बैरियर की है। जिसके लिए खास तौर पर उनके पास मेडिकल की फर्स्ट स्टेज सुविधा भी अनिवार्य है जिसमे एम्बुलेंस आदि शामिल हैं।

लेकिन उक्त दुर्घटना में न तो पेट्रोलिंग पार्टी और न ही एम्बुलेंस सेवा ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया जिसकारण उस व्यक्ति की लाश का यह हाल हुआ। और वक्त रहते उसे बचाया नही गया। जिस पर इस लापरवाही बरतने के कारण टोल बैरियर कम्पनी पर भी 304-a के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी लेकिन जब कपूरथला पुलिस ने कोई करवाई न की तो उक्त मामला ह्यूमन राइट कंमीशन की अदालत में चला गया जहां से ह्यूमन राइट कमीशन ने डी जी पी पंजाब, डी जी पी ह्यूमन राइट्स ओर एस एस पी कपूरथला को पत्र संख्या नो 3635/9/2020 तिथि 17-07-2020 भेज सुभानपुर थाने के अंतर्गत हुई भयानक एक भयानक सड़क दुर्घटना में उचित करवाई करने के आदेश दिए हैं ओर अगली तारीख 10 दिसंबर 2020 की दी गयी है।

वही ह्यूमन राइट प्रेस क्लब के लीगल एडवाइजर एडवोकेट टी एस ढिल्लों ने बताया कि 2017 मे एक अन्य सड़क दुर्घटना में जालंधर केंट थाने ने सोमा टोल कम्पनी ,लाडोवाल तथा नेशनल हाईवे अथॉरिटीज पर एफ आई आर नो 128 के भादसा की धारा 304-ऐ के तहत नामो में बढ़ोतरी कर इनका नाम भी डाला था।

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