सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में जाति आधारित अलगाव और भेदभाव को बनाए रखने वाले नियमों को खारिज कर दिया (निर्णय सारांश)

सर्वोच्च न्यायालय

केविन सेबेस्टियन | 25 अक्टूबर 2024

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

हम 148 पृष्ठ के ऐतिहासिक फैसले का सारांश प्रस्तुत करते हैं, जिसमें तीन महीने के भीतर जेल मैनुअल में संशोधन करने का निर्देश दिया गया है

एस. आर. दारापुरी

(समाज वीकली) 3 अक्टूबर 2024 को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और राज्यों को जेलों में जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए अपने जेल मैनुअल और नियमों को संशोधित करने का निर्देश देते हुए एक निर्णय सुनाया। इसने नोट किया कि मौजूदा मैनुअल और नियम अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन करते हैं। संघ को अगले तीन महीनों के भीतर मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल समेकन सेवा अधिनियम, 2013 (मॉडल जेल अधिनियम) में उचित बदलाव करने का भी निर्देश दिया गया है।

न्यायालय ने जेलों में किसी भी आधार पर भेदभाव (“जैसे जाति, लिंग, विकलांगता”) का स्वत: संज्ञान लेने का भी निर्णय लिया, तथा मामले को तीन महीने में सूचीबद्ध किया जाएगा।

कथित तौर पर, भारतीय जेलों में अपनाई गई कई प्रथाओं और प्रक्रियाओं ने जाति आधारित भेदभाव को कायम रखा है। ये सबसे स्पष्ट रूप से जेलों के भीतर शारीरिक श्रम के विभाजन, बैरकों के पृथक्करण और विशेष रूप से राज्यों में जेल मैनुअल के प्रावधानों में परिलक्षित हुए हैं, जो विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के कैदियों के साथ भेदभावपूर्ण हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने एक निर्देश भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि विचाराधीन और दोषी कैदियों को दर्ज करने वाले रजिस्टरों में ‘जाति’ कॉलम या जाति के किसी भी संदर्भ को “हटा दिया जाएगा।”

कैसे हुआ मामला

10 दिसंबर 2020 को, पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा रिपोर्ट की गई एक खोजी कहानी ने भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव के व्यापक प्रचलन का खुलासा किया। उन्होंने विशेष रूप से राजस्थान के अलवर जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी अजय कुमार की कहानी बताई, जिसे अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित होने की पहचान के बाद उससे शारीरिक श्रम करवाया गया था। कुमार, जो एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में प्रशिक्षित था, को पुलिस कांस्टेबल द्वारा धोबी (धोबी) जाति से संबंधित होने की पहचान के बाद शौचालय साफ करने, झाड़ू लगाने और बागवानी करने के लिए मजबूर किया गया था। इस कहानी ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार जीते। 12 दिसंबर 2023 को, शांता ने सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें जाति-आधारित श्रम विभाजन, अस्पृश्यता, जाति आधारित अलगाव और डीएनटी समुदायों के खिलाफ भेदभाव को बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्य जेल मैनुअल को चुनौती दी गई, उन्हें ‘आदतन अपराधी’ के रूप में लेबल किया गया, जो औपनिवेशिक युग का वर्गीकरण है। याचिका में न्यायालय से जेल मैनुअल और नियमों के प्रावधानों को अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन करने के लिए अल्ट्रा वायर्स घोषित करने की मांग की गई थी। 3 जनवरी 2024 को सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने जनहित याचिका पर केंद्र और 13 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। उस दिन, वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर ने भी तमिलनाडु की एक जेल में जाति-पृथक्करण को उजागर किया, जहां थेवर, नादर और पल्लर समुदाय के कैदियों को अलग बैरक में रखा गया था। 10 जुलाई 2024 को, जब उत्तर प्रदेश के राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि उनका जेल मैनुअल जाति भेदभाव को कायम नहीं रखता है, तो मुरलीधर ने प्रतिवाद किया कि उदाहरण के लिए, नियम 289 में कहा गया है कि “साधारण कारावास की सजा पाए अपराधी को अपमानजनक चरित्र के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक कि वह ऐसे वर्ग या समुदाय से न हो जो ऐसे कर्तव्यों को करने के आदी हैं उस दिन न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

जाति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है

सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि अनुच्छेद 14 के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, किसी कानून द्वारा किए गए किसी भी वर्गीकरण में i) स्पष्ट अंतर होना चाहिए (जिसका अर्थ है कि जिन पर कानून लागू होगा और अन्य के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए), और ii) अंतर के कारण और ‘मांग की जाने वाली वस्तु’ के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए, और iii) “स्पष्ट रूप से मनमाना” नहीं होना चाहिए (जिसका अर्थ है कि यह अत्यधिक या असंगत नहीं होना चाहिए)। न्यायालय ने सबसे पहले यह नोट किया कि “आदत”, “रिवाज”, “जीवन जीने के बेहतर तरीके” और “भागने की स्वाभाविक प्रवृत्ति” के आधार पर कैदियों को वर्गीकृत करने में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है।” इसके बजाय, श्रम अलगाव जैसे वर्गीकरण “छूट जैसे अधिकारों के प्रावधान” जैसे मापदंडों पर आधारित होने चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जाति-वर्गीकरण व्यक्तिगत कैदियों को “एक समूह पहचान” तक सीमित कर देता है और सुधार के उद्देश्य से वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को नकार देता है। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि वर्गीकरण में “सुरक्षा और सुधार” के सुधारात्मक उद्देश्यों के लिए तर्कसंगत संबंध का अभाव है। इस नोट पर, उन्होंने आगे कहा कि जाति-वर्गीकरण ने वास्तविक समानता को नष्ट कर दिया है। जेल मैनुअल, उत्पीड़ित जाति समूहों के खिलाफ रूढ़िवादिता को कायम रखते हुए, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करते हैं।

न्यायालय ने अनुच्छेद 15 के तहत बताए गए गैर-भेदभाव की कुछ विशेषताओं पर गौर किया। इसने कहा:

  1. भेदभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है।
  2. जो कानून “नस्लीय रूप से तटस्थ” हैं (जो पहली नज़र में किसी विशेष नस्ल या समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण नहीं लग सकते हैं) वे हाशिए पर पड़े समूहों के खिलाफ भेदभावपूर्ण हो सकते हैं।
  3. रूढ़िवादिता भेदभाव को और बढ़ा सकती है।
  4. भेदभाव को रोकने के लिए राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व है (जिसका अर्थ है कि राज्य को गैर-भेदभाव को बढ़ावा देने वाली स्थितियाँ बनाने के लिए अपने रास्ते से हट जाना चाहिए)।
  5. संवैधानिक योजना भेदभावपूर्ण कानूनों की अनुमति नहीं देती है जो सामाजिक समूहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुँचाने वाली रूढ़ियों को बनाए रखते हैं।
  6. अप्रत्यक्ष और प्रणालीगत भेदभाव की न्यायालयों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।
  7. न्यायालय अपने निर्णयों के माध्यम से अप्रत्यक्ष और प्रणालीगत भेदभाव की जाँच करने के लिए परीक्षण निर्धारित कर रहा है।

इन सिद्धांतों को स्थापित करने के बाद, इसने कहा कि जाति सुरक्षात्मक नीतियों (हाशिये पर पड़े समूहों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून) के संदर्भ में एक समझदार वर्गीकरण के रूप में कार्य कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 15 के कारण जाति को भेदभाव का आधार नहीं बनने दिया जा सकता। इस प्रकार, भले ही संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वर्गीकरणों को मान्यता देता है, लेकिन जिस तरह से जेल मैनुअल में जाति का इस्तेमाल किया गया, वह संवैधानिक योजना से बाहर था।

निर्णय में कहा गया है, “मैनुअल/नियम व्यापक शब्दों का उपयोग करके अप्रत्यक्ष भेदभाव से ग्रस्त हैं, जो हाशिये पर पड़ी जातियों के लिए नुकसानदेह हैं।” यह नोट करता है कि उस काम को करने के “आदी” उत्पीड़ित जातियों को “नीच” नौकरियों का पदनाम समूह द्वारा सामना किए गए “प्रणालीगत भेदभाव के इतिहास” में निहित था और “संवैधानिक ढांचे” का उल्लंघन करता था।

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि जेल मैनुअल और नियमों ने डीएनटी समूहों के खिलाफ रूढ़िवादिता को मजबूत किया, उन्हें “आदतन उपेक्षा या बुरे चरित्र” के रूप में चित्रित किया। न्यायालय ने कहा कि यह रूढ़िबद्धता अनुच्छेद 15 द्वारा निषिद्ध है। जेल मैनुअल के प्रावधान अस्पृश्यता को बढ़ावा देते हैं, जो अनुच्छेद 17 के तहत निषिद्ध है न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 17 “किसी व्यक्ति के अस्तित्व, स्पर्श या उपस्थिति से जुड़े किसी भी कलंक” को संबोधित करता है। इसने एक उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश मैनुअल के नियम 289 (जी) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि “साधारण कारावास की सजा पाने वाले अपराधी को… अपमानजनक या नीच चरित्र के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक कि वह ऐसे वर्ग या समुदाय से संबंधित न हो जो ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए अभ्यस्त हो।” न्यायालय ने कहा कि “यह धारणा कि किसी व्यवसाय को ‘अपमानजनक या नीच’ माना जाता है, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का एक पहलू है” क्योंकि इस तरह के पदनाम “मूल्य, स्थान, पवित्रता और प्रदूषण की धारणाओं” पर आधारित थे। इसने यह भी देखा कि मैनुअल में जो प्रावधान ‘अछूत’ जातियों के लोगों को भोजन बनाने से रोकते हैं, और जो डीएनटी समूहों (जिन्हें मैनुअल में अक्सर ‘भटकने वाली जनजातियाँ’ या ‘आपराधिक जनजातियाँ’ कहा जाता है) को “भागने की प्रबल स्वाभाविक प्रवृत्ति या चोरी करने की आदत” मानते हुए स्टीरियोटाइप बनाते हैं, वे भी अस्पृश्यता के एक रूप से मिलते जुलते हैं।

दमित जाति समूहों को ‘नीच’ काम देने के नियम अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं

न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा का अधिकार “कैदियों तक भी” विस्तारित है। इसने देखा कि मेहतर, हाड़ी या चांडाल जातियों जैसे कुछ जाति समुदायों को झाड़ू लगाने जैसे विशेष काम सौंपने से “दमित जातियों में जन्मे कैदियों के व्यवसाय और गतिहीनता को बल मिलता है” जिससे कैदियों को “सुधारने का अवसर” नहीं मिलता। इसने कहा कि कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने की धारणा औपनिवेशिक कानून निर्माण की एक विशेषता थी जिससे दूर होना चाहिए। अनुच्छेद 23 “जाति अज्ञानता” नहीं बल्कि “जाति चेतना” वाला प्रावधान है। न्यायालय ने पाया कि जाति के आधार पर श्रम का आवंटन “स्वैच्छिक” नहीं था, और इसलिए जेल मैनुअल अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध “जबरन श्रम” को बढ़ावा देते थे। इसने नोट किया कि अनुच्छेद 23 इस तथ्य से सूचित है कि दलित जातियों का श्रम शोषण उनकी वंचित सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर आधारित है। इस अर्थ में, यह एक “जाति चेतना” वाला प्रावधान था। मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम 2013 में कई खामियाँ हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए मॉडल जेल मैनुअल 2016 के बारे में चिंताओं की एक सूची पर प्रकाश डाला:

  1. मैनुअल में ‘आदतन अपराधियों’ की परिभाषा में “विमुक्त या घुमंतू जनजातियों के लोगों” को सूचीबद्ध किया गया है,जिससे डीएनटी समुदायों से कैदियों का वर्गीकरण और अलगाव हो सकता है।
  2. मैनुअल केवल महिलाओं के लिए बनी जेलों में ही जाति आधारित भौतिक अलगाव को मान्यता देता है और उस पर रोक लगाता है,लेकिन सामान्य तौर पर सभी जेलों के लिए ऐसा नहीं करता है।
  3. मैनुअल जाति आधारित श्रम विभाजन को मान्यता नहीं देता है,यही वजह है कि कई राज्य मैनुअल जाति आधारित श्रम विभाजन को लागू करते हैं।
  4. मैनुअल मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम,2013 के प्रभावों को स्वीकार नहीं करता है,जिसके बारे में न्यायालय ने कहा कि यह जेलों में भी मैनुअल स्कैवेंजिंग कार्य को प्रतिबंधित करता है।
  5. मैनुअल कुछ उच्च-जाति समूहों को “विशेष उपचार” देने पर रोक नहीं लगाता है,जिसे न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “किसी भी समूह को नहीं दिया जा सकता है।” न्यायालय ने मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम,2013 के बारे में चिंताओं को भी उजागर किया। इसने देखा कि कानून जाति भेदभाव के निषेध का कोई संदर्भ नहीं देता है। इसने यह भी माना कि मॉडल जेल अधिनियम 2013 की धारा 2(12) के तहत ‘आदतन अपराधी’ की परिभाषा “समस्याग्रस्त” है। धारा 2(12) ‘आदतन अपराधी’ को “ऐसा कैदी जिसे बार-बार जेल भेजा जाता है” के रूप में परिभाषित करती है। न्यायालय ने माना कि “बार-बार जेल भेजा जाना” वाक्यांश बहुत व्यापक और अस्पष्ट है।

 न्यायालय द्वारा निर्देश

न्यायालय ने घोषित किया कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के जेल मैनुअल के चुनौती दिए गए प्रावधान अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन करते हैं। इसने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने जेल मैनुअल और नियमों को संशोधित करने के लिए तीन महीने का समय दिया। तीन महीने वह समय सीमा है जिसके भीतर केंद्र सरकार को 2016 के मॉडल जेल मैनुअल और 2013 के मॉडल जेल कानून को संशोधित करना होगा। इसने आगे कहा कि जेल मैनुअल के तहत ‘आदतन अपराधियों’ के सभी संदर्भ विभिन्न राज्यों में आदतन अपराधी कानूनों के अनुसार होने चाहिए, और यदि ऐसा कोई कानून नहीं है, तो संघ और राज्य सरकारों द्वारा तीन महीने के भीतर जेल मैनुअल में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए।

न्यायालय ने यह भी माना कि जेलों में पंजीकृत विचाराधीन और दोषियों की जाति दर्ज करने वाले जाति कॉलम हटा दिए जाएंगे। उल्लेखनीय रूप से, याचिकाकर्ताओं ने यह मांग नहीं की थी, और उन्होंने इस निर्देश की आलोचना की है क्योंकि इससे जेलों में जाति प्रतिनिधित्व पर डेटा संग्रह मुश्किल हो जाएगा।

न्यायालय ने पुलिस को अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) और अमानतुल्लाह खान बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली (2024) में दिए गए अपने निर्देशों का बारीकी से पालन करने का निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डीएनटी समूहों को मनमाने ढंग से गिरफ़्तारी का सामना न करना पड़े।

गौरतलब है कि न्यायालय ने ‘भारत में जेलों के अंदर भेदभाव के संबंध में’ शीर्षक वाले एक मामले के माध्यम से जाति, लिंग और विकलांगता के आधार पर जेलों में भेदभाव का स्वत: संज्ञान लिया। इसने रजिस्ट्री को तीन महीने बाद मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। इसने निर्देश दिया कि केंद्र और सभी राज्य सरकारों को स्वत: संज्ञान मामले की पहली सुनवाई की तारीख पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

इसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और मॉडल जेल मैनुअल 2016 के तहत गठित आगंतुकों के बोर्ड को जेलों में जातिगत भेदभाव की पहचान करने के लिए नियमित निरीक्षण करने और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। एस.एल.एस.ए. को एक साझा रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजना होगा। इसके बाद, एन.ए.एल.एस.ए. को एक संयुक्त स्थिति रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इसे स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल करना होगा।

साभार: सुप्रीम कोर्ट आबजरबर

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