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आईडब्ल्यूए (जीबी) ने ब्रिटेन में जन्मे बच्चों के लिए नए आव्रजन संरक्षण का स्वागत किया, लेकिन ग्रेजुएट वीज़ा अवधि में कटौती का विरोध किया

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Sital Singh Gill, General Secretary of the IWA (GB)

समाज वीकली यू के

लीसेस्टर, 11 जुलाई इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट ब्रिटेन) [IWA (GB)] ने ब्रिटेन के आव्रजन नियमों में किए गए उस संशोधन का स्वागत किया है, जिससे ग्रेजुएट रूट वीज़ा धारकों के ब्रिटेन में जन्मे बच्चों को अधिक कानूनी सुरक्षा और आव्रजन संबंधी स्पष्टता मिलेगी। साथ ही संगठन ने सरकार के उस प्रस्ताव पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसके तहत जनवरी 2027 से अधिकांश नए आवेदकों के लिए ग्रेजुएट रूट वीज़ा की अवधि दो वर्ष से घटाकर 18 महीने कर दी जाएगी।

संशोधित नियमों के अनुसार, यदि किसी अभिभावक के पास वैध ग्रेजुएट रूट वीज़ा होने के दौरान ब्रिटेन में बच्चे का जन्म होता है, तो वह बच्चा ब्रिटेन के भीतर से अपने माता-पिता के आश्रित (डिपेंडेंट) के रूप में आव्रजन अनुमति के लिए आवेदन कर सकेगा। IWA (GB) का कहना है कि यह संशोधन पहले के आव्रजन नियमों में मौजूद एक अनुचित कमी को दूर करता है और ब्रिटेन में कानूनी रूप से रह रहे परिवारों को अधिक सुरक्षा और निश्चितता प्रदान करेगा।

इस पर टिप्पणी करते हुए IWA (GB) के महासचिव एवं आव्रजन विशेषज्ञ सीतल सिंह गिल ने कहा कि संगठन उन व्यावहारिक सुधारों का स्वागत करता है जो बच्चों के हितों की रक्षा करते हैं, लेकिन ग्रेजुएट रूट वीज़ा की अवधि कम करना गलत दिशा में उठाया गया कदम है।

उन्होंने कहा:

“अंतरराष्ट्रीय छात्र हर वर्ष ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में अरबों पाउंड का योगदान देते हैं तथा हमारी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान, व्यवसायों और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम ब्रिटेन में जन्मे बच्चों के लिए इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करते हैं, लेकिन ग्रेजुएट रूट वीज़ा की अवधि दो वर्ष से घटाकर 18 महीने करना दुनिया भर के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ब्रिटेन को कम आकर्षक बना सकता है।”

श्री गिल ने छात्रों और उनके परिवारों से सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक जानकारी से सावधान रहने की भी अपील की।

उन्होंने कहा:

“यह नया नियम ब्रिटेन में जन्मे प्रत्येक बच्चे को स्वतः ब्रिटिश नागरिकता प्रदान नहीं करता। यह केवल ग्रेजुएट रूट वीज़ा धारकों के पात्र बच्चों को संशोधित आव्रजन नियमों के तहत अपने माता-पिता के आश्रित के रूप में आव्रजन अनुमति के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है।”

IWA (GB) ने सरकार से ग्रेजुएट रूट वीज़ा की अवधि कम करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और ऐसी आव्रजन नीति अपनाने का आग्रह किया है जो न्यायसंगत, साक्ष्य-आधारित हो तथा अंतरराष्ट्रीय छात्रों द्वारा ब्रिटिश समाज और अर्थव्यवस्था में दिए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान को उचित मान्यता दे।

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