उप-वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विभिन्न अनुसूचित जाति उप-समूहों को कैसे प्रभावित करेगा?

सर्वोच्च न्यायालय

 सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि “अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं हैं और सरकारें उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकती हैं ताकि 15% आरक्षण में उन लोगों को अधिक महत्व दिया जा सके जिन्होंने अनुसूचित जातियों के बीच अधिक भेदभाव का सामना किया है।

गीता सुनील पिल्लई

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

एस. आर. दारापुरी

नई दिल्ली- (समाज वीकली)  गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अंतर-समूह असमानताओं को दूर करने के लिए अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को और अधिक उप-वर्गीकृत करने की राज्यों की क्षमता की पुष्टि की। पीठ ने 6:1 बहुमत से फैसला सुनाया, जो सकारात्मक कार्रवाई की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

राज्यों को पिछड़ेपन के अपने सापेक्ष स्तरों के आधार पर एससी को वर्गीकृत करने की अनुमति देकर, निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एससी समुदाय में आरक्षण अधिक प्रभावी ढंग से सबसे वंचित समूहों पर लक्षित हो।

यह दृष्टिकोण लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को संबोधित करने का प्रयास करता है, जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, वहाँ सहायता प्रदान करके, जिससे आरक्षण नीतियों की निष्पक्षता और प्रभाव में वृद्धि होती है।

यह निर्णय उप-वर्गीकरण को उचित ठहराने के लिए अनुभवजन्य डेटा का उपयोग करने के महत्व पर भी जोर देता है, सकारात्मक कार्रवाई के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। अंततः, यह निर्णय एक अधिक न्यायसंगत और उत्तरदायी प्रणाली बनाने के लिए तैयार है, जो उन लोगों को लाभान्वित करता है जो शिक्षा और रोजगार में सबसे बड़ी बाधाओं का सामना करते हैं।

न्यायालय ने क्या निर्णय दिया

उप-वर्गीकरण की अनुमति: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य एससी और एसटी को उनके सापेक्ष पिछड़ेपन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में उप-वर्गीकृत कर सकते हैं। यह राज्यों को इन समूहों के भीतर अधिक प्रभावी ढंग से आरक्षण आवंटित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, आरक्षण कोटे का एक निश्चित प्रतिशत विशेष रूप से व्यापक एससी/एसटी श्रेणियों के भीतर सबसे वंचित उप-समूहों पर लक्षित किया जा सकता है।

भेदभाव को संबोधित करना: यह निर्णय स्वीकार करता है कि एससी और एसटी एक समरूप समूह नहीं हैं। यह राज्यों को इन समूहों के भीतर उन लोगों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने की अनुमति देता है जिन्होंने अधिक गंभीर भेदभाव का अनुभव किया है। इसका मतलब यह है कि एससी/एसटी श्रेणियों में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लोगों को आरक्षित कोटे का अधिक हिस्सा मिल सकता है।

ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियाँ एससी और एसटी के भीतर महत्वपूर्ण असमानताओं को दर्शाती हैं। परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित करने के लिए उप-वर्गीकरण आवश्यक है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

अनुभवजन्य साक्ष्य: राज्यों को अपने उप-वर्गीकरण उपायों को अनुभवजन्य डेटा के साथ समर्थित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये उपाय राजनीतिक उद्देश्यों के बजाय ठोस साक्ष्य पर आधारित हैं। इस आवश्यकता का उद्देश्य सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना है।

असहमति: न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी एकमात्र असहमत थीं, जिन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के उप-वर्गीकरण एससी और एसटी द्वारा सामना किए जाने वाले प्रणालीगत भेदभाव को संबोधित करने के लिए आवश्यक एकीकृत दृष्टिकोण को कमजोर कर सकते हैं।

एससी/एसटी श्रेणियों में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लोगों को आरक्षित कोटे का अधिक हिस्सा मिल सकता है।

इस निर्णय के निहितार्थ

  • आरक्षण का लक्ष्यीकरण बढ़ाना:इस निर्णय का उद्देश्य आरक्षण के प्रति अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण को सक्षम करना है, जिससे संभवतः एससी और एसटी के भीतर सबसे वंचित वर्गों को संसाधन निर्देशित करके सकारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता में सुधार हो सके।
  • नीतिगत समायोजन:राज्यों को उप-वर्गीकरण के लिए ऐसी नीतियां और मानदंड विकसित करने की आवश्यकता होगी जो अनुभवजन्य शोध पर आधारित हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसे उपाय न्यायोचित और पारदर्शी हों।
  • कानूनी मिसाल:यह निर्णय ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में 2004 के निर्णय को पलट देता है, जिसने पहले इस तरह के उप-वर्गीकरण को प्रतिबंधित कर दिया था। नया निर्णय राज्यों को एससी और एसटी के भीतर विभिन्न समूहों की जरूरतों के अनुसार अपनी आरक्षण नीतियों को अधिक बारीकी से तैयार करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।

यह निर्णय पंजाब में वाल्मीकि और मज़हबी सिख, आंध्र प्रदेश में मादीगा, बिहार में पासवान, उत्तर प्रदेश में जाटव और तमिलनाडु में अरुंधतिर सहित विभिन्न एससी उप-समूहों को प्रभावित करता है।

मामले की पृष्ठभूमि और उत्पत्ति

1975 में, पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) के लिए अपने 25% आरक्षण को दो श्रेणियों में विभाजित किया: एक सबसे पिछड़े SC समुदायों (बाल्मीकि और मज़हबी सिख) के लिए और दूसरा बाकी SC समुदायों के लिए। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा और नौकरियों के लिए SC श्रेणी के भीतर सबसे वंचित समूहों को प्राथमिकता देना था।

हालाँकि, 2004 में, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की एक ऐसी ही नीति को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि SC को उप-श्रेणियों में विभाजित करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने तर्क दिया कि सभी SC को उनके साझा ऐतिहासिक भेदभाव के कारण एक समरूप समूह के रूप में माना जाना चाहिए और राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते।

इसके बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी डॉ. किशन पाल बनाम पंजाब राज्य मामले में 1975 की पंजाब अधिसूचना को अमान्य कर दिया। 2006 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातियों को विभाजित करने वाली आरक्षण नीति को अमान्य करने के बाद, पंजाब सरकार ने बाल्मीकि और मज़हबी सिख समुदायों को प्राथमिकता देते हुए एक नए कानून के साथ इसे फिर से लागू करने का प्रयास किया। उच्च न्यायालय ने 2010 में इस नए कानून को रद्द कर दिया। इसके बाद पंजाब ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। 2014 में, न्यायालय ने पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उप-वर्गीकरण पर पहले के 2004 के फैसले की समीक्षा करने का फैसला किया। 2020 में, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सहमति व्यक्त की कि 2004 के फैसले की फिर से जांच करने की आवश्यकता है, जिसमें एससी आरक्षण को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। निर्णय और घटनाक्रम न्यायालय इस विचार से असहमत था कि सभी अनुसूचित जातियाँ (एससी) समान हैं, यह मानते हुए कि उनके बीच असमानताएँ हैं। “क्रीमी लेयर” की अवधारणा, जिसका इस्तेमाल पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए किया जाता था, अब एससी तक बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि एससी के भीतर उच्च आय वाले व्यक्तियों को आरक्षण से बाहर रखा जा सकता है, 2018 जरनैल सिंह मामले में एक सिद्धांत को बरकरार रखा गया था।

राज्यों का तर्क है कि उप-वर्गीकरण इस क्रीमी लेयर अवधारणा को लागू करने का एक तरीका है, जिसमें कुछ जातियों को बाहर करने के बजाय एससी श्रेणी के भीतर सबसे वंचित लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

चूंकि दविंदर सिंह मामले की समीक्षा पांच न्यायाधीशों की पीठ ने की थी, इसलिए एक बड़ी सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे की फिर से जांच की, क्योंकि केवल एक बड़ी पीठ ही एक छोटी पीठ के फैसले को पलट सकती है।

यह निर्णय पंजाब में बाल्मीकि और मज़हबी सिख, आंध्र प्रदेश में मादिगा, बिहार में पासवान, उत्तर प्रदेश में जाटव और तमिलनाडु में अरुंधतिर सहित विभिन्न एससी उप-समूहों को प्रभावित करता है।

साभार: दा मूकनायक

Previous article29 सितंबर को बलदेव मंदुरी में होगा किसान संवाद
Next articleਏਕ ਜੋਤ ਵਿਕਲਾਂਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ