सर्वोच्च न्यायालय को लोकतंत्र और मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए

सर्वोच्च न्यायालय

मुख्य चुनाव आयुक्त को देरी के बाद वोट प्रतिशत में हुई संदिग्ध वृद्धि के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए

अरुण श्रीवास्तव द्वारा

(समाज वीकली)

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

निरंकुश नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय मतदाताओं का दिखाई देने वाला उत्साह, जो अंबेडकर के संविधान को खत्म करने के लिए दृढ़ है, एक मृगतृष्णा साबित हो सकता है, राजीव कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग के एक तरफ पक्षपात के कारण चुनाव प्रक्रिया को किसी भी तरह मोदी के पक्ष में मोड़ना संभव है।

चुनाव का पाँचवाँ चरण दो दिन पहले 20 मई को समाप्त हुआ। लेकिन जैसा कि पहले हुआ था, राजीव कुमार ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से मतदान किए गए वास्तविक वोटों का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया। राजीव ने मतदान के ग्यारह और चार दिनों के बाद पहले दो चरणों के दौरान पड़े वोटों के आंकड़ों में संशोधन किया था। दोनों मामलों में, मतदान के संशोधित प्रतिशत में लगभग 5.67 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। कुल वोटों की संख्या में 1.07 करोड़ की वृद्धि हुई। निःसंदेह, किसी भी तरह से यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है।

गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कम से कम 14 उम्मीदवारों ने 5000 से 15,000 के अंतर से जीत हासिल की थी. यदि वोटों में वृद्धि को उन निर्वाचन क्षेत्रों में आनुपातिक रूप से फैलाया जाए जहां चुनाव हुए थे, तो यह माना जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 28,000 वोटों की वृद्धि दर्ज की गई है। यह संख्या बीजेपी के पक्ष में नतीजे लाने के लिए काफी है. ये वोट बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिलाने और मोदी की तीसरी बार सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजीव कुमार ने अपने राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर चुनाव मशीनरी को रौंदने और मोदी और भाजपा की जीत सुनिश्चित करने की साजिश रची है। यह चुनाव हारने का पूर्वाभास ही था कि मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को चुनाव आयोग की चयनकर्ताओं की समिति से हटाने का साहस किया था, जबकि राजीव कुमार की सहायता के लिए दो आज्ञाकारी अधिकारियों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। मोदी किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार थे।

मतदान के दूसरे चरण तक मोदी को यह एहसास हो गया था कि उनकी सरकार के खिलाफ वास्तव में एक मजबूत लेकिन भूमिगत सत्ता विरोधी लहर है। लोग शत्रुतापूर्ण हो गए हैं और पूरे देश में, विशेषकर हिंदी पट्टी में, एक मौन प्रतिशोध की लहर चल रही है।

जिस चीज़ ने उनके लिए स्थिति को बदतर बना दिया, वह आरएसएस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका समर्थन न करने और मतदान से दूर रहने का निर्णय था। यह महसूस करते हुए कि पानी उनके सिर से ऊपर बह रहा है, उनके पास राजीव कुमार को कार्रवाई में आने का संकेत देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन कुमार ने एक बड़ी गलती कर दी. उन्होंने मतदान प्रतिशत में बेतहाशा वृद्धि की। यहां तक कि कुल वोटों की अनुपलब्धता पर उनका स्पष्टीकरण भी अस्थिर था और जांच के लायक नहीं था।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. चुनाव प्रक्रिया को ‘तेज़’ करने और इसके आसपास के डेटा को पहले की तुलना में तेज़ी से सार्वजनिक करने के लिए ईवीएम की शुरुआत करने का श्रेय जाने वाले क़ुरैशी ने कहा कि यह चुनाव आयोग को बताना है कि वोटों के डेटा को अंतिम रूप देने में इतना समय क्यों लग रहा है।  क़ुरैशी का स्पष्ट कहना था: “मतदान प्रतिशत डेटा में देरी का कोई कारण नहीं होना चाहिए क्योंकि यह वास्तविक समय में उपलब्ध है। मतदान समाप्त होने के पांच मिनट के अंदर सारी जानकारी मिल जाती है. अब ऐसे में डेटा को अंतिम रूप देने में इतना समय क्यों लग रहा है, इसके लिए चुनाव आयोग जवाबदेह है।’

क़ुरैशी ने कहा, “चुनाव आयोग को इस बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए कि यह अंतर या समन्वय की कमी क्यों है। आयोग को बताना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए लोगों के मन में उठने वाले सभी सवालों का जवाब देना होगा।” विशेषज्ञ का स्पष्टीकरण मांगना राजनीतिक आकाओं के साथ मिलकर चुनाव आयोग द्वारा रची गई साजिश का पर्दाफाश करने के लिए काफी है।

राजीव कुमार का चुनाव आयोग शायद ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाता, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की कार्यप्रणाली में अपना विश्वास दोहराया नहीं होता और वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल द्वारा मुद्रित पर्चियों के साथ उनमें डाले गए वोटों के 100 प्रतिशत सत्यापन वीवीपीएटी मशीनें या, वैकल्पिक रूप से, मतपत्रों की प्रणाली में वापसी की प्रार्थना को खारिज नहीं किया होता। अदालत इससे भी आगे बढ़ गई और अलग-अलग लेकिन सहमत निर्णयों में कहा था: “हमारे लिए, यह स्पष्ट है कि कड़ी जांच के साथ कई सुरक्षा उपाय और प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं, इसके सामने रखे गए “डेटा और आंकड़े” “नहीं” हैं। चालाकी और धोखे का संकेत नहीं।”

अदालत की एक अनावश्यक टिप्पणी, जिसमें कहा गया है – “यह ध्यान रखना तत्काल प्रासंगिक है कि हाल के वर्षों में, कुछ निहित स्वार्थी समूहों द्वारा देश की कड़ी मेहनत और उपलब्धियों को कमजोर करने का प्रयास करने की प्रवृत्ति तेजी से विकसित हो रही है।” ऐसा प्रतीत होता है कि इस महान राष्ट्र की प्रगति को हर संभव सीमा पर बदनाम करने, कम करने और कमजोर करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है। ऐसे किसी भी प्रयास, या यूं कहें कि कोशिश को शुरुआत में ही ख़त्म करना होगा। कोई भी संवैधानिक न्यायालय, यहां तक कि यह न्यायालय भी, ऐसे प्रयास को तब तक सफल नहीं होने देगा, जब तक इसमें उसकी बात हो।“

राजीव कुमार के चुनाव आयोग द्वारा पहले दो चरणों के दौरान डाले गए वोटों में 5.67 प्रतिशत की वृद्धि दिखाने से सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित हुआ है और इस बार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 24 मई को राजीव कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण सुनेंगे। छठे या दूसरे अंतिम चरण के मतदान से पहले. सीजेआई ने 17 मई को चुनाव आयोग से पूछा था कि वह वोटों की कुल संख्या क्यों नहीं बता रहा है, जैसा कि वह हमेशा करता आया है। अदालत को चुनाव आयोग से यह भी जानना चाहिए: “आप किस आधार पर अस्थायी मतदान प्रतिशत का खुलासा करते हैं। क्या यह फॉर्म 17सी पर आधारित है? इसे वेबसाइट पर डालने में क्या कठिनाई है?” यह अनिवार्य है कि चुनाव केंद्रों के सभी मतदान अधिकारियों को फॉर्म 17सी भरकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना होगा। शीर्ष निकाय, सीईसी का केंद्रीय कार्यालय, राज्य निर्वाचन अधिकारियों से कुछ घंटों के भीतर आंकड़े प्राप्त करता है।“

यह वास्तव में शर्म की बात है कि सीईसी यह कहकर अपने संगठन के कामकाज को नकार रहा है कि रिटर्निंग अधिकारी पूरे निर्वाचन क्षेत्र से डेटा एकत्र करता है, जिसमें समय लगता है। कुछ निर्वाचन क्षेत्र दूर-दराज के स्थानों पर हैं और कुछ ऐसे भी हैं जहां पुनर्मतदान के आदेश दिए गए हैं। ऐसे समय में जब आंकड़े “क्लिक बटन” की दूरी पर उपलब्ध हैं, वह घोर फर्जीवाड़े के पीछे छिपा हुआ था।

यह चुनावी बांड पर जानकारी प्रदान करने के मामले में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खेली गई चालों की याद दिलाता है। इसने वही गंदा खेल खेला था. इसमें जून अंत तक का समय मांगा गया। लेकिन एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी जारी की और जल्द से जल्द जानकारी जारी करने का आदेश दिया, तो उसने तीन दिनों के भीतर जानकारी का खुलासा कर दिया।

पूर्व अतिरिक्त सचिव गृह मामलों, संजीव गुप्ता कहते हैं, “क्या [चुनाव आयोग] खुद को और अधिक शर्मिंदा नहीं कर सकता है? मैं दोहराता हूं कि मतदाताओं का फॉर्म 17सी डेटा ईसीआई के एनकोर वेब आधारित सॉफ्टवेयर में बूथवार दर्ज किया जाता है। एक बटन दबाते ही उनके पास डेटा उपलब्ध हो जाता है। फिर वे कैसे कह सकते हैं कि उनके पास डाले गए वोटों की वास्तविक संख्या नहीं है?”

यह देखना बाकी है कि क्या 24 मई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राजीव कुमार की सीईसी मोदी के पक्ष में चुनावों में धांधली करके लोगों के जनादेश को हराने के अपने मिशन में सफल न हो। राजीव कुमार पर यह बताना कानूनी दायित्व है कि पहले दो चरणों के दौरान मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का आधार क्या था. सुप्रीम कोर्ट को विनम्र सीईसी से ईमानदार जवाब मांगना चाहिए। उन्हें अदालत को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि अगले दो चरणों के दौरान चुनावी प्रक्रिया में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यह केवल चुनावी प्रक्रिया ही दांव पर नहीं है; इसके बजाय लोकतंत्र का भविष्य और वोट देने और प्रतिनिधि चुनने का मौलिक अधिकार भी खतरे में है।

ऐसे समय में जब मोदी को मतदाताओं की तीव्र थकान और पार्टी के हिंदू राष्ट्रवादी माता-पिता आरएसएस के पैदल सैनिकों के साथ फिर से उभरते विपक्ष के गंभीर प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, वह चुनाव को अपने पक्ष में करने और सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कम मतदान प्रतिशत से मोदी और उनकी भाजपा घबरा गई है। इस पृष्ठभूमि में, सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश देना चाहिए जहां किसी प्रकार की संदिग्ध छेड़छाड़ हुई हो सकती है। साभार: आईपीए सेवा

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