सूचना नाजर शाखा द्वारा 88 दिन बिना कारण दबाए रखने का
महिला क्लर्क को 7000 जुर्माना व तुरंत सूचना देने के भी आदेश
हुसैनपुर ,26 जून (कौड़ा) (समाज वीकली) : डी सी दफ्तर के पब्लिक सूचना अधिकारी से 10 नवम्बर 2019 को सुल्तानपुर लोधी में हुई कैबिनेट मीटिंग के बिलों की मांगी गई सूचना को नाजर शाखा द्वारा 88 दिन बिना कारण दबाए रखने पर एडवोकेट सुकेत गुप्ता द्वारा अप्पलेन्ट अथॉरिटी को शिकायत करने पर एक महिला क्लर्क को 22000 की जगह सहमति से 7000 रुपये हुआ जुर्माना।
गौरतलब है कि ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब के पंजाब प्रधान ऐडवोकेट सुकेत गुप्ता के द्वारा डी सी कपूरथला को सूचना के अधिकार की धारा 2(जे) के तहत आवेदन कर 10 नवम्बर 2019 को सुल्तानपुर लोधी में पंजाब सरकार की हुई मीटिंग के सभी बिलो के निरीक्षण कर जानकारी लेने का आवेदन किया था जिस पर डी दफ्तर के जन सूचना अधिकारी द्वारा यह पत्र 3-10-19 को नाजर शाखा में भेज दिया गया था।
लेकिन नाजर शाखा की ओर से उस आवेदन पर कोई करवाई नही की गई तो पार्थी की तरफ से 18 दिसंबर 2019 को यह अपील अप्पेलेंट अथॉरिटी डी सी दफ्तर को डाली गई जिसके बाद पीआईओ तथा अन्य विभागों को अप्पेलेंट अथॉरिटी ए डी सी (जनरल) राहुल चाब्बा द्वारा समन किया गया।
उसके बाद नाजर शाखा द्वारा यह आवेदन 30 दिसंबर 2019 को वापिस जन सूचना अधिकारी को भेज दिया कि यह उनके विभाग से सम्बंधित नही । वही जब अप्पेलेंट अथॉरिटी ने सभी पक्षो को सुना तो पाया गया कि जूनियर सहायक नाजर ब्रांच ने अपनी ब्रांच इंचार्ज को इस आवेदन के बारे में कोई जानकारी नही दी। जिसके बाद यह पाया गया कि कुल 88 दिनों की देरी सूचना देने में सिर्फ नाजर ब्रांच की जूनियर सहायक की गलतीं के कारण हुई ।
जिस पर अप्पेलेंट अथॉरिटी ए डी सी (जनरल) राहुल चाब्बा ने अपने आदेशो में लिखा कि अपील कर्ता के अनुसार कुल 88 दिनों की देरी के हिसाब से 22000 जुर्माना बनता लेकिन अपील कर्ता की सहमति से ओर प्रतिवादी की सहमति ओर कोर्ट के निर्देश पर उक्त नाजर ब्रांच की जूनियर महिला सहायक को 7000 रुपये जुर्माने के आदेश दिए और तुरंत सूचना देने के भी आदेश सुनाए।