5500 रुपये लीगल चारजिस दिये जाने के आदेश दिए गए हैं
कपूरथला (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (कौड़ा)- उपभोक्ता कमिशन कपूरथला ने एक महत्वपूर्ण केस में एल आई सी को 5 लाख रुपये एक्सीडेंटल इन्शुरन्स के 8 प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए साथ ही 5500 रुपये लीगल चार्जेज के तौर पर देने के आदेश सुनाए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बलजीत कौर पत्नी स्वर्गीय संजीव कौशल रेसिडेंस मकान नो 42 सी गोपाल पार्क कपूरथला ने एल आई सी इंडिया और मैनेजर एल आई सी कपूरथला मॉडल टाउन ब्रांश पर अपने वकील गुरकीरत सिंह के जरिये एक केस दायर किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पति ने एल आई सी से पालिसी नो 133082316 रकम 5 लाख के समअशुअर्ड की जीवन आनंद के अस्वीडेन्ट बेनोफिट टेबल 14 के तहत 16 साल के लिए करवाई थी जिसके लिए वह 8087 रुपये क्वार्टरली अदा करते थे और जो 6/10/2009 से लेकर 6/10/25 तक वैध्य थी ।
लेकिन अचानक संजीव कौशल का 10/09/17को कपूरथला जालंधर रॉड पर एक्सीडेंट हो गया और उन्हें नासा ब्रेन एंड स्पेन सेंटर में भर्ती करवाया गया।जिसके बाद उन्हें मैक्स अस्पताल में 19/09/17 को भर्ती करवाया गया जहां वह 4/11/17 तक भर्ती रहें। लेकिन वह ठीक न होने के कारण उन्हें 21/12 /17 पी जी आई ई एम आर चंडीगढ़ भर्ती करवाया गया जहां वह 1/03/18 तक उनका इलाज हुआ पी जी आई से डिस्चार्ज के बाद कपूरथला सिविल अस्पताल के मेडिकल सिविल सर्जन ने उन्हें देख 26/03/18 को एक सर्टिफिकेट जारी किया कि उनके हालात को देखते हुए वह अगले तीन महीनों तक काम नहीं कर सकते ।
लेकिन संजीव की तबियत फिर से खराब होने पर उन्हें 6/6/18 को अरमान हॉस्पिटल जालंधर भर्ती करवाया गया जहाँ वह 11/06/2018 ,तक भर्ती रहे।लेकिन डिस्चार्ज के बाद 3/07/18 को दोबारा उन्हें अरमान हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया जहां 12/07/18 को उनका देहांत हो गया। वादी ने बताया कि उनके परिवार में संजीव के अतितिक्त कोई भी कमाने वाला नही था.वादी ने एल आई सी इंडिया को सभी दस्तावेज पूर्ण कर सौंप दिए जिसके बाद एल आई सी इंडिया ने 6,85,913 रुपये का बेसिक क्लेम वादी के एकाउंट में डाल दिया। लेकिन 5 लाख रुपये एक्सीडेंट डेथ के इसलिये होल्ड कर लिए के यह क्लेम अस्वीडेन्ट के 180 दिन के अगर क्लेमेंट की मृत्य होती तब देने होते।
बलजीत कौर ने सारे मामले को लेकर उपभोगता कमीशन का दरवाजा खट खटाया जिसके बाद उपभोगता कमीशन के प्रेजिडेंट ललित पाठक ओर मेंबर ज्योत्स्ना ने दोनों पक्षो को गौर से सुना। पूरे केस में दोनों पक्षो की तकरीर को सुनने के बाद उपभोगता कमीशन के प्रेजिडेंट ललित पाठक ओर मेंबर ज्योत्स्ना ने एल आई सी के वकील विनय गर्ग की तकरीरों को रिजेक्ट करते हुए वादी की के केस को अलाउड कर दिया और एल आई सी ऑफ इंडिया को वादी को 5 लाख रुपये एक्सीडेंटल इन्शुरन्स के 8 प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए साथ ही 5500 रुपये लीगल चार्जेज के तौर पर देने के आदेश सुनाए ओर इन आदेशों को 30 दिन में पूरा करने के भी देश जारी किया।
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